अजब-गजब:  अनोखी शर्त पर मारपीट के आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने सुनाया ये फैसला

Edited By Isha, Updated: 21 Nov, 2025 11:01 AM

accused of assault got bail on the condition of planting five trees

गांव गुमड़ के युवक को बंधक बनाकर पीटने और मरणासन्न हालत में गाड़ी से फेंकने के आरोपी को वीरवार को अदालत ने पांच पौधे लगाकर दो साल तक देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी।

सोनीपत: गांव गुमड़ के युवक को बंधक बनाकर पीटने और मरणासन्न हालत में गाड़ी से फेंकने के आरोपी को वीरवार को अदालत ने पांच पौधे लगाकर दो साल तक देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंदर सरोए ने जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी मोहित पौधों की दो साल तक देखभाल करेगा और हर तारीख पर पौधों की तस्वीर के साथ पेश होना होगा। घटना 23 मई की है। गांव गुमड़ निवासी सुनील अपने मित्र सागर के घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में मनोज व उसकी मां शीला से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। उस समय बीच-बचाव करने के बाद सुनील अपने घर आ गए थे। शाम को सुनील गांव में बस स्टैंड पर गए तो आरोपियों ने सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। बाद में उसे मरणासन्न हालत में सड़क किनारे फेंक दिया।

पीड़ित ने गांव के मनोज, जींद के गांव सिवाना माल के मोहित उर्फ लक्खा व उसके साथियों के विरुद्ध बंधक बनाकर हत्या की कोशिश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को 9 जून को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मोहित के साथी रवि उर्फ कर्रा, मनोज और अमित जमानत पर रिहा हो गए थे। वीरवार को मोहित की जमानत पर सुनवाई हुई।

मोहित के अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले में चार्जशीट लग चुकी है। मुकदमे के ट्रायल में लंबा समय लग सकता है। ऐसे मोहित को जमानत दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा आरोपी को जमानत बांड और जमानती प्रस्तुत करने के साथ इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा कि वह सार्वजनिक स्थान पर पौधे रोपित कर दो साल तक देखभाल करेगा।  
 

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