किशोरी को भगाने व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद एवं 1 लाख का जुर्माना

Edited By Isha, Updated: 14 Sep, 2022 10:37 AM

10 years imprisonment and fine of 1 lakh for raping and raping a teenager

पानीपत की फास्टट्रैक कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने, हत्या की धमकी देने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ए.एस.जे. सुखप्रीत...

पानीपत: पानीपत की फास्टट्रैक कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने, हत्या की धमकी देने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ए.एस.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्टट्रैक कोर्ट ने गांव पसीना कलां निवासी रवि को किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने, हत्या की धमकी देने व पोक्सो एक्ट मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

रवि के खिलाफ किशोरी की मां ने थाना सदर में मामला दर्ज करवाया था। 4 नवम्बर, 2018 को दर्ज मामले के अनुसार रवि किशोरी को अपने साथ ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला तभी से अदालत में चल रहा था।

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