Edited By vinod kumar, Updated: 20 Nov, 2019 03:55 PM
पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने आरोप तय किए। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीएस की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ आईपीएस की धारा...
पंचकूला(उमंग): पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीएस की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 व 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ आईपीएस की धारा 216 के तहत है आरोप तय किए गए।
अब मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। बता दें कि पंचकूला दंगो के मामले में दर्ज एफआईआर नम्ंबर 345 में हनीप्रीत पेश हुई।
पंचकूला में हुए दंगों का मामला 25 अगस्त 2017 का है। गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीएस की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है।