Edited By Parveen Kumar, Updated: 07 Jan, 2026 06:50 PM

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा के दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा के दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान ने कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा कर उन्हें समयबद्ध कानूनी राहत प्रदान करना है।
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जेल लोक अदालत के दौरान दो विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव श्री राकेश कादियान ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता की सुविधा एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने जेल परिसर में संचालित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया और बताया कि बंदी एक साधारण प्रार्थना-पत्र के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर बंदियों के परिवार से मुलाकात की व्यवस्था, महिला बंदियों की समस्याएं, चिकित्सीय सुविधाएं, साक्षरता, खेलकूद, स्वच्छता, रहन-सहन, खान-पान तथा अन्य कानूनी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। राकेश कादियान ने बताया कि आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति घर बैठे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।