हरियाणा में इन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा वेतन, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए आदेश

Edited By Isha, Updated: 18 Jun, 2026 04:32 PM

these employees in haryana will receive increased salaries

हरियाणा सरकार के जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन कंसल्टेंट्स को हरियाणा स्टेट स्वच्छ भारत मिशन सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स के समान वेतन दिया जाए। कोर्ट ने यह लाभ 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी मानते हुए बकाया एरियर का भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं।

दीपक कुमार व अन्य कंसल्टेंट्स ने वेतन समानता की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सरकार अगस्त 2018 में ही इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी थी। इसके बाद फरवरी 2021 और अप्रैल 2022 की बैठकों में भी इस पर सहमति बनी तथा अगस्त 2022 में वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी थी। सरकार ने दोनों पदों की जिम्मेदारियां अलग होने का तर्क दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक देरी का खामियाजा कर्मचारियों को नहीं भुगतना चाहिए। तीन महीने में भुगतान नहीं होने पर सरकार को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!