बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने दी बड़ी छूट, अब इस उम्र को पार कर चुके बच्चे भी दर्ज करवा सकेंगे नाम

Edited By Isha, Updated: 16 Jul, 2024 12:43 PM

the government has given a big relaxation regarding the birth certificate

हरियाणा में 15 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने नियमों में ढील देते इस साल के अंत तक का समय दिया है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। 15 साल उम्र के बच्चों के पेरेंट्स

चंडीगढ़: हरियाणा में 15 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने नियमों में ढील देते इस साल के अंत तक का समय दिया है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। 15 साल उम्र के बच्चों के पेरेंट्स बिना झंझट के नाम दर्ज करवा पाएंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नियम से जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में नाम लिखवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है। इसमें नाम मात्र फीस अधिकतम 30 रुपए देकर नाम दर्ज करवाया जा सकता है। पहले जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था। 


ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज नहीं करवाया था उनको अब दिक्कत आने लग गई थी। बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा प्रमाण पत्र है जिसकी हर जगह जरूरत होती है। आज लोग बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जागरूक हैं क्योंकि बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए इसे आवश्यक किया हुआ है, मगर पहले ऐसा नहीं था। पेरेंट्स इस जरूरी दस्तावेज के लिए ध्यान नहीं देते थे। मगर सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की योजनाओं में आवेदन या पासपोर्ट आवेदन आदि में बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए नाम और उम्र की तसल्ली की जाती है। 

सरकार के पास ऐसे कई अभिभावकों की शिकायतें पहुंच रही थी। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह राहत प्रदान की है। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, जिनका अभी तक भी जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज नहीं है। हिसार नगर निगम जन्म-मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे। अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाणपत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।


यह हैं जरूरी  दस्तावेज

  • बर्थ सर्टिफिकेट 
  • बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट, जिसमें माता-पिता के नाम हो और बच्चे की उम्र लिखी हो 
  • बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड 
  • पेरेंट्स का आईडी प्रूफ 


 
 

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