हरियाणा में सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्त पहरा, जारी हुए नए दिशा निर्देश...

Edited By Isha, Updated: 05 Dec, 2025 06:36 PM

strict vigil on foreign travel of government officials in haryana

हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक और निजी विदेश दौरों से संबंधित अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक और निजी विदेश दौरों से संबंधित अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

 
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग का प्रभार भी है, ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए पिछले निर्देशों के पैरा 2(ए)(v) में संशोधन किए जाने की जानकारी दी गई है।

 
संशोधित प्रावधान के अनुसार, विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ:अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के अधिकारियों को मुख्य सचिव कार्यालय (प्रशिक्षण शाखा) द्वारा जारी आदेशों के आधार पर प्रशिक्षण या अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।कार्यक्रम पूरी तरह से बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित होते हैं, जिससे राज्य के खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

यह छूट सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और अध्ययन के अवसर वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के बिना उपलब्ध हों। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!