करनाल में बेवफा पत्नी समेत प्रेमी को आखिरी सांस तक सजा, पति की हत्या कर रची थी ये साजिश...

Edited By Manisha rana, Updated: 01 Apr, 2026 01:25 PM

unfaithful wife and lover get life imprisonment in karnal

ए.एस. जे. रजनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने हत्यारोपी महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में मृतक सूरजभान की पत्नी रानी उर्फ कुलदीप ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी ताकि उस पर किसी को शक...

करनाल : ए.एस. जे. रजनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने हत्यारोपी महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में मृतक सूरजभान की पत्नी रानी उर्फ कुलदीप ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी ताकि उस पर किसी को शक न हो।

काछवा निवासी रानी उर्फ कुलदीप ने सदर थाना करनाल में अपने पति सूरजभान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सूरजभान की खोजबीन की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जांच के दौरान पता चला कि महिला का उसके प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, दोनों की फोन पर बातचीत होती है। पुलिस जब मामले की तह में गई तो सूरजभान की पत्नी रानी उर्फ कुलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें पूरा मामला खुलता चला गया। आरोपी रानी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने और उसके प्रेमी सलिंद्र ने मिलकर सूरजभान की हत्या कर दी। मामले में ठोस दलीलें और सबूत कोर्ट के समक्ष रखे गए जिन्हें ए.एस.जे. रजनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने सही माना जिसके आधार पर कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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