Edited By Deepak Kumar, Updated: 17 Jan, 2025 04:27 PM
भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत भोंडसी पुलिस थाना में पहला मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ भोंडसी पुलिस थाना हरियाणा का पहला पुलिस थाना बन गया है।
सोहना (सतीश कुमार राघव): साल 2023 में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून को लागू करने के बाद अब इसका फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ अपराधी की संपत्ति को अटैच कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के बाद जहां एक तरफ क्राइम ग्राफ में कमी आएगी। वहीं, दुसरी तरफ पीड़ित के समान की भरपाई भी हो सकेगी।
बता दें भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत कार्रवाई करके भोंडसी पुलिस थाना हरियाणा का पहला पुलिस थाना बन गया है, जिसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी की मूर्तियों को बेच कर खरीदे गए मोबाइल फोन को ही अटैच नहीं किया बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसी तरह एक गाड़ी चोरी के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त से आरोपियों की संपत्ति को अटैच करने के लिए अनुमति मांगी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नए कानून को लागू होने से क्राइम ग्राफ में कमी आती है या नहीं।
इस मामले को लेकर सोहना ACP अभिलक्ष जोशी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत भोंडसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मूर्तियों की चोरी और बेचने का मामला सामने आया था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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