Edited By Isha, Updated: 01 Sep, 2023 12:50 PM
जिले में कोर्ट ने मोबाइल फोन छीनने के दोषी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि सीवन निवासी उदित प्रकाश ने बताया कि वह मेन बाजार में रेडिमेड की दुकान पर नौकरी करता है
कैथल: जिले में कोर्ट ने मोबाइल फोन छीनने के दोषी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि सीवन निवासी उदित प्रकाश ने बताया कि वह मेन बाजार में रेडिमेड की दुकान पर नौकरी करता है। वह प्रतिदिन की तरह सात अप्रैल 2022 को रात करीब नौ बजे अपना काम करके दुकान से पैदल अपने घर आ रहा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन था। जब वह गोशाला से थोड़ी आगे पहुंचा तो पीछे से एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर आया उसका मोबाइल फोन झपट लिया था।
इसके बाद थाना सीवन में केस दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान सीवन निवासी राममेहर के रूप में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राम मेहर को 28 अगस्त को दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने सबूत और गवाह के आधार पर अपने 25 पेज के फैसले में राम मेहर को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।