क्या आप भी कर रहे हैं क्लर्क भर्ती का इंतजार? तो तुरंत जान लें मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए ये नए नियम

Edited By Isha, Updated: 25 Jun, 2026 10:43 AM

rules for clerk recruitment in haryana changed

हरियाणा सरकार ने क्लकों की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हरियाणा लिपिकीय अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद यह व्यवस्था प्रभावी श होगी। क्लर्क के पद पर सभी नियमित ए। नियुक्तियां

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने क्लकों की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हरियाणा लिपिकीय अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद यह व्यवस्था प्रभावी श होगी। क्लर्क के पद पर सभी नियमित ए। नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग के ही माध्यम से की जाएंगी। इसमें सीधी भर्ती के री साथ-साथ अनुकंपा आधार पर होने वाली हैं। नियुक्तियां भी शामिल हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध को में निर्देश जारी किए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के श्री मामले अब हरियाणा सिविल सेवा नियम ह 2019 के तहत जांचे जाएंगे। विभागाध्यक्ष भी की संस्तुति और एचएसएएस कैडर ए अधिकारी के सत्यापन के बाद ऐसे मामले में मानव संसाधन विभाग को भेजे जाएंगे। भी सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी देने को कहा है।

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