हरियाणा में अदालती कार्रवाई की रिकार्डिंग बैन, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 09 May, 2025 02:25 PM

recording of court proceedings banned in haryana strict action

पंजाब ए़ंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में अदालती कार्रवाई के दौरान की जाने वाली रिकोर्डिंग बैन कर दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिस जारी कर कहा कि हाईकोर्ट के और दोनों राज्यों (हरियाणा-पंजाब) के जिला कोर्ट में अदालती कार्रवाई की...

चंडीगढ़ : पंजाब ए़ंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में अदालती कार्रवाई के दौरान की जाने वाली रिकोर्डिंग बैन कर दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिस जारी कर कहा कि हाईकोर्ट और दोनों राज्यों (हरियाणा-पंजाब) के जिला कोर्टों में अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग बैन की कर दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई और अवमानना कार्यवाही की जाएगी। 

हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि कोर्ट आने वाले सभी पक्षों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि हाईकोर्ट, पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अदालती कार्रवाई को रिकॉर्डिंग बैन है। इसमें आगे चेतावनी दी गई कि यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित कोर्ट द्वारा कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त कर उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। साथ ही उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

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