भाजपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ रेप केस की दोबारा होगी जांच, कोर्ट ने दिए ये आदेश

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 06 Mar, 2025 03:07 PM

rape case against bjp leader and property dealer will be re investigated

हरियाणा में युवती को होटल में ले जाकर रेप करने के मामले में आरोपी भाजपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ कैंसिल केस को अब कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।

हिसार : हिसार में मकान दिलवाने के बहाने युवती को होटल में ले जाकर रेप करने के मामले में आरोपी भाजपा नेता नेता मंदीप मलिक और प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सहरावत के खिलाफ कैंसिल केस को अब कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 

पीड़िता के एडवोकेट अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने FSL में भेजे सैंपल से पहले ही केस कैंसिल कर दिया और तर्क ये दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में हिसार ASP ने कोर्ट से केस की जांच दोबारा करने की परमिशन मांगी थी। दोबारा जांच परमिशन लैटर में साफ लिखा था कि FSL की रिपोर्ट के अनुसार जींस, टी-शर्ट, बेड शीट सहित प्राइवेट पार्ट्स पर ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिये हैं। 

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पीड़िता पक्ष गया था हाइकोर्ट

दरअसल पीड़िता की ओर से इंसाफ नहीं मिलने पर उन्होने हाईकोर्ट का गया था। जिसमें सुनवाई करते हुए HC ने DSP हरेंद्र कुमार, जांच अधिकारी ASI ऊषा और जांच अधिकारी अंजू बाला को को 27 फरवरी को तलब किया था।

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