72 सुनवाइयों के बाद मिला इंसाफ: होटल में दुपट्टे से घोंटा था दम, गुरुद्वारे में फेंका शव...मासूम बेटी की हत्यारी मां को हुई सजा

Edited By Isha, Updated: 20 May, 2026 04:09 PM

mother who murdered her innocent daughter sentenced

यमुनानगर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने तीन वर्षीय बेटी दिवजोत कौर की हत्या के मामले में आरोपी मां मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।  अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यमुनानगर: यमुनानगर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने तीन वर्षीय बेटी दिवजोत कौर की हत्या के मामले में आरोपी मां मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।  अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 अपनी ही कोख से जन्मी तीन साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाली कलयुगी मां को कानून ने उसके किए की सख्त सजा सुना दी है। यमुनानगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने आरोपी मां मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

होटल में दुपट्टे से घोंटा था दम, गुरुद्वारे में फेंका शव
यह रूह कँपा देने वाला मामला अगस्त 2022 का है। आरोपी मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी अपनी तीन वर्षीय बेटी दिवजोत कौर को लेकर अमृतसर गई थी। वहाँ:
अमृतसर के एक होटल के कमरे में उसने अपनी ही मासूम बेटी का दुपट्टे से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद, उसने बच्ची के शव को एक गुरुद्वारा साहिब परिसर में लावारिस छोड़ दिया और खुद मौके से फरार हो गई। हरियाणा और पंजाब पुलिस की मुस्तैदी के बाद, पुलिस ने महिला को पंजाब के राजपुरा से उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में 72 सुनवाइयां और 29 गवाहों ने खोली पोल
मासूम दिवजोत को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में पुख्ता पैरवी की। इस मामले का पूरा टाइमलाइन इस प्रकार है:
10 अगस्त 2022: यमुनानगर के थाना गांधी नगर में हत्या का मामला दर्ज हुआ। 17 फरवरी 2023 पुलिस ने गहन जांच के बाद अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की।  इस संवेदनशील मामले में इंसाफ के तराजू तक पहुंचने के लिए कुल 72 सुनवाइयां हुईं। आरोपी महिला के खिलाफ कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर महिला का गुनाह कोर्ट में साबित हुआ और माननीय जज ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

 

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