Edited By Yakeen Kumar, Updated: 17 Sep, 2025 02:57 PM

हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस योजना को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 25 सितंबर से लागू होगी और पात्र महिलाओं को एक नवंबर से हर महीने 2100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।
सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं। यदि कोई महिला गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करती है, तो उससे पूरी राशि 12% वार्षिक ब्याज सहित वापस वसूली जाएगी। यह राशि संबंधित जिले के समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से वसूली जाएगी। यदि महिला राशि वापस नहीं करती, तो यह बकाया परिवार के पति या बेटे से हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। परिवार के पास चल-अचल संपत्ति न होने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चेहरे की पहचान होगी जरूरी
इसमें लाभार्थियों को हर महीने लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप के जरिए अपनी पात्रता का प्रमाणीकरण करना होगा। इसमें चेहरे की पहचान और लाइवनेस डिटेक्शन (बायोमेट्रिक सुरक्षा) अनिवार्य होगा। यदि किसी महिला की स्थिति बदलती है, जैसे नौकरी लगना या परिवार का गरीबी रेखा से ऊपर आना, तो सहायता स्वतः बंद हो जाएगी। लाभार्थी की मृत्यु पर भी भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप से होगी
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायत निवारण और निगरानी तक की पूरी प्रक्रिया इसी मोबाइल एप से होगी। आवेदन करने के बाद महिला को एक पंजीकरण आईडी मिलेगी, जिसके आधार पर सीआरआईडी (CIDR) 15 दिनों में विवरण का सत्यापन करेगा। बैंक खाता परिवार पहचान पत्र में लिंक होने पर ही भुगतान शुरू होगा। इसमें लगातार 2 माह भुगतान विफल होने पर योजना का लाभ रोक दिया जाएगा। महिला चाहे तो कम राशि लेने का विकल्प भी चुन सकती है।
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