ग्रेप-3 लागू, प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब नगर निगम ने कसी कमर, निगमायुक्त ने दिए निर्देश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 16 Nov, 2024 05:27 PM

mcg comissioner gave direction to control pollution in gurgaon

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की निर्माण एवं तोडफ़ोड़ अर्थात सीएंडडी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई...

गुड़गांव, (ब्यूरो):  नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की निर्माण एवं तोडफ़ोड़ अर्थात सीएंडडी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में इसकी दृढ़ता से पालना हो तथा लगातार निगरानी करते हुए उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

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उक्त निर्देश निगमायुक्त ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रैप नियमों की पालना के तहत सडक़ों व पेड़ों पर लगातार पानी का छिड़काव करवाते रहें, ताकि हवा में धूलकण ना उड़ें। इसके साथ ही मुख्य सडक़ों की सफाई के लिए लगी मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों की भी लगातार निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्वीपिंग मशीनों के लिए निर्धारित रूटों पर धूल न दिखाई दे। अगर धूल मिलती है, तो यह समझा जाएगा कि मशीन द्वारा अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण संबंधित सोशल मीडिया, समीर एप व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सीएक्यूएम को अपडेट करते रहें।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सडक़ों व पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव करने के लिए 9 वाटर टैंकर व 3 एंटी स्मॉग गन कार्य कर रही हैं। सोमवार से वाटर टैंकरों की संख्या बढक़र 16 हो जाएगी तथा अगले सप्ताह के अंत तक कुल 28 वाटर टैंकर पानी छिडक़ाव कार्य में जुट जाएंगे। उन्होंने बताया कि सडक़ों व पेड़ों पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के शोधित पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़को की मैकेनाइजड सफाई के लिए 16 मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं।

निगमायुक्त ने गुरुग्राम के नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे ग्रेप नियमों की पालना करें तथा अगर कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके बारे में नगर निगम गुरुग्राम को सूचित करें। ग्रेप-3 के तहत सभी प्रकार की निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर बैन लगाया हुआ है। इसके साथ ही निर्माण साइट को कवर करना व निर्माण सामग्री पर पानी का छिड़काव करके उसे ढककर रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाना, तंदूर में लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल करना, निर्माण सामग्री व मलबे का बिना ढके परिवहन करना, अवैध कचरा व मलबा डंपिंग आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने वालों का चालान करने के साथ ही विभिन्न नियमों के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डाॅ सुभिता ढाका, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वाईएस गुप्ता, संयुक्त आयुक्त सुमन भांखड़ व प्रदीप कुमार, चीफ इंजीनियर मनोज यादव, कार्यकारी अभियंता मनोज कुमार, अजय पंघाल व निजेश कुमार तथा वरिष्ठ सफाई निरीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई उपस्थित थे।

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