Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Jan, 2026 09:50 PM

राजीव नगर इलाके में एक महिला के साथ पहचान छिपाकर धोखाधड़ी से विवाह करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए गंभीर प्रताड़ना देने का मामला सामने आया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): राजीव नगर इलाके में एक महिला के साथ पहचान छिपाकर धोखाधड़ी से विवाह करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए गंभीर प्रताड़ना देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर मंदिर में शादी की, लेकिन बच्चा होने के बाद पीड़िता को पता चला कि वह दूसरे समुदाय से है। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी सहित उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 (लव जिहाद कानून) और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सेक्टर-14 थाने में बुधवार को मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से बिहार निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि एक कार एजेंसी में इंश्योरेंस एडवाजर के पद पर कार्यरत थी। साल 2022 में उसकी मुलाकात एजेंसी में ही दूसरे समुदाय के युवक से हुई थी। खुद को अविवाहित और हिंदू बताकर उसने पीड़िता के परिवार का भरोसा जीता और सोहना-पलवल रोड स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली।
पीड़िता के अनुसार, साल 2023 में महिला गर्भवती हो गई और आरोपी पति ने उसको गर्भपात कराने का दबाव बनाया,जबकि महिला ने मना करने पर पति ने वीडियो वायरल करने के साथ-साथ धमकी भी दी। अगस्त 2023 में बच्चे को जन्म दिया, तो उसे आरोपी के दोस्त के माध्यम से पता चला कि उसका पति वास्तव में हिंदू नहीं है और वह एक विशेष समुदाय से है। वह पहले से ही शादीशुदा होने के साथ-साथ बच्चों का पिता भी है। राज खुलने के बाद आरोपी उसे अपने पैतृक गांव लेकर गया, जहां उसकी मां और पहली पत्नी ने पीड़िता का नाम बदलकर अपने समुदाय का रख दिया। वहां महिला को उसके धर्म अनुसार पूजा करने के साथ-साथ सिंदूर नहीं लगाने और उनके धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया और बालों से घसीटा गया। वहां से भाग कर पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस ने दोनों को समझाकर वापस भेज दिया। उसके बाद वह बिहार अपने परिजनों के पास चली गई और अपने बच्चे को बिहार छोड़कर आई और गुरुग्राम में अकेले रहकर नौकरी करने लगी।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 जनवरी की रात आरोपी पति जबरन पीड़िता के राजीव नगर स्थित किराए के कमरे में घुस आया और उसके साथ मारपीट की। उसने धमकी दी कि यदि पीड़िता ने धर्म स्वीकार नहीं किया तो वह उसे और उसके बच्चे को मार डालेगा। पीड़िता को घायल अवस्था में सेक्टर-10ए के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस ने इस मामले में पति सहित सात लोगों के खिलाफ के खिलाफ बीएनएस की धारा और हरियाणा लव जिहाद एक्ट की धारा 12(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। गुरुग्राम में नए कानून के तहत यह पहला मामला दर्ज किया गया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।