Edited By Harman, Updated: 11 Sep, 2026 05:55 PM

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने राज्य में प्लॉट मालिकों के लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए 'विवाद समाधान योजना 2026' के तहत एक और मौका दिया है।
चंडीगढ़ : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने राज्य में प्लॉट मालिकों के लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए 'विवाद समाधान योजना 2026' के तहत एक और मौका दिया है। इस योजना के तहत, राज्य के 103 सेक्टरों में लगभग 4,414 पात्र आवंटियों को ₹724 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी छूट दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2026 की समय-सीमा तय की है।
जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट की बढ़ी हुई लागत (enhancement cost) से जुड़े विवादों के एकमुश्त निपटान के लिए शुरू की गई है। इसमें वे आवंटी भी शामिल होंगे जो पहले प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ उठाने का मौका चूक गए थे। आवासीय प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट और संस्थागत व औद्योगिक प्लॉट के आवंटी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आधिकारिक HSVP पोर्टल (https://vsss.hsvphry.org.in/) पर लॉग इन करके अपने लिए लागू छूट की राशि का विवरण देख सकते हैं।
प्राधिकरण ने बकाया राशि वाले आवंटियों और डिफॉल्टरों को सूचित किया है कि यदि वे तय समय-सीमा के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि का निपटान नहीं करते हैं, तो लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित प्लॉट को वापस लेना भी शामिल है। किसी भी सहायता या अधिक जानकारी के लिए, आवंटी अपने नजदीकी HSVP एस्टेट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं।