Edited By Rakhi Yadav, Updated: 24 Aug, 2018 10:26 AM
कैथल की जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी से रेप करने के दोषी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेप पीडि़ता गर्भवती हो गई थी, जिसे केस दर्ज होने के तीन महीने बाद बच्चा भी पैदा हुआ। बच्चे का डीएनए ...
कैथल(जोगिंद्र कुंडू): कैथल की जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी से रेप करने के दोषी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेप पीडि़ता गर्भवती हो गई थी, जिसे केस दर्ज होने के तीन महीने बाद बच्चा भी पैदा हुआ। बच्चे का डीएनए आरोपी से मेल खा गया था। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। केस में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हुक्म सिंह की अदालत ने रोहेड़ा माजरा निवासी जयभगवान को उम्रकैद जेल व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि राजौंद थाना के तहत आने वाले एक गांव की महिला ने 26 जुलाई 2017 को माजरा रोहेड़ा निवासी जयभगवान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। महिला का आरोप था कि जयभगवान ने उसकी 14 वर्षीय बेटी से रेप किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
खुद दो बेटों का पिता है दोषी जयभगवान
भतीजी से रेप करने का दोषी जयभगवान मेहनत मजदूरी करता था और दो बेटों का पिता है। पीडि़ता से जन्में बच्चे को बाल आश्रम भेज दिया गया था। दोषी करार होने के बावजूद दोषी के चेहरे पर कोई सिकन तक नजर नहीं आई।