महिला की जलाकर हत्या करने पर जेठ व सास को उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 30 Jul, 2022 09:20 AM

life imprisonment to brother in law and mother in law

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांव हसनगढ़ की सुमन की जलाकर हत्या करने के मामले में रिश्ते के जेठ संजय और चाची सास कृष्णा को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उनको 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांव हसनगढ़ की सुमन की जलाकर हत्या करने के मामले में रिश्ते के जेठ संजय और चाची सास कृष्णा को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उनको 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी संजय को अपराध की नियत से घर में घुसने पर अलग से 5 साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में उसे छेड़छाड़ करने पर 2 साल की कैद की सजा सुनाई। सजाएं साथ-साथ चलेंंगी। अदालत ने दोनों को वीरवार को दोषी करार दिया था।

बरवाला थाना पुलिस ने इस संंबंध में 19 सित बर 2019 को हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था। उससे एक दिन पहले हसनगढ़ की महिला सुमन को झुलसी हुई हालत में एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। महिला ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसके पति के चचेरे भाई संजय व संजय की मां ने घर में घुसकर मुझ पर कैरोसिन छिड़क दिया और फिर आग लगा दी। जिससे मैं झुलस गई। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था। महिला ने 22 दिन के बाद ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। तब पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले को हत्या के केस में तबदील कर दिया था।

पुलिस ने इस मामले में सरकारी व प्राईवेट 16 गवाह बनाए थे। प्राईवेट गवाहों में मृतका का पति बजरंग, सास संतोष व भाई सोनू शामिल थे। ट्रायल के दौरान मृतका का पति व सास गवाही से मुकर गए। मगर मृतका के भाई ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने मृतका के मृत्यु पूर्व पुलिस को दिये बयान को अहम माना है। सरकारी वकील अमित मेहता का कहना है अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संजय व कृष्णा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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