ऑटो चालक के हत्यारोपियों को कठोरतम उम्रकैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Nov, 2024 05:55 PM

life imprisonment for two in case of murder of auto driver in gurgaon

ऑटो चालक की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोरतम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): ऑटो चालक की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोरतम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जानकारी केे अनुसार 27 सितम्बर 2021 को सैक्टर 56 पुलिस थाना क्षेत्र मेें उत्तरप्रदेश बदांयू मूल के ऑटो चालक आसिफ का शव उसकेे ही ऑटो में पड़ा मिला था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था और एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि एक महिला व एक पुरुष ने रॉड से मारपीट कर ऑटो चालक की हत्या की है। पुलिस ने भादंस की धारा 302 व 34 के तहत मामला दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश शुरु कर दी थी और बदायूं उत्तरप्रदेश मूल की एक महिला व एक पुरुष को बतौर आरोपी गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान याकूब व सोनिया उर्फ जुगनी के रुप में हुई थी। पुलिस ने उनसेे पूछताछ कर उन्हें न्यायिक हिरासत मेें जिला जेल भेज दिया था। तभी से वे जिला जेल में बंद थे।

 

मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को कठोरतम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी हैै।

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