पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद, सिलबट्टा मारकर उतरा था मौत के घाट

Edited By Isha, Updated: 30 May, 2024 12:12 PM

life imprisonment for the murderer of his wife

डली थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर पत्नी के सिर में सिलबट्टा मारकर उसकी हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये...

सोनीपतः कुंडली थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर पत्नी के सिर में सिलबट्टा मारकर उसकी हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

गांव ततौली हरदोई यूपी निवासी प्रिंस उर्फ गोलू ने 29 मई 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की में कारीगर का काम करते हैं। वह प्याऊ मनियारी में किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ ही उनकी बहन मीनू सिंह (29) भी अपने पति जिला हरदोई के गांव माझिया जफरपुर निवासी दीपू सिंह के साथ रहती थी। उनकी बहन के पास दो बेटे हैं। उनकी दीपू सिंह के साथ करीब 13 साल पहले शादी हुई थी। दीपू सिंह कुंडली क्षेत्र की ब्रिटानिया कंपनी में नौकरी करता है। गोलू सिंह ने बताया था कि वह रात को आठ से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी करते हैं। वह 28 मई, 2022 की रात को ड्यूटी पर गए थे। सुबह अचानक पांच बजे ड्यूटी से वापस आए तो कमरे में बहन मीनू सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। बहन ने बताया था कि तेरे जीजा दीपू सिंह ने उनके सिर पर सिलबट्टे से चोट मारी है। जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। वह अपनी बहन को तुरंत उपचार के लिए दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में लेकर पहुंचे थे जहां पर चिकित्सक ने उनकी बहन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

घरेलू विवाद में दीपू सिंह ने अपनी पत्नी मीनू सिंह के सिर पर सिलबट्टे से वार कर उनकी हत्या की थी। घटना के समय उनके पास 11 व सात साल के दो बेटे थे और वह अपने ननिहाल में गए हुए थे। मामले में पुलिस ने आरोपित दीपू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने दीपू सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अब अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

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