Kaithal में हत्या के दोषी को उम्रकैद, चाकू मारकर दिया था वारदात को अंजाम

Edited By Isha, Updated: 14 Aug, 2024 12:52 PM

life imprisonment accused murder

युवक की हत्या करने के मामले में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कैथल: युवक की हत्या करने के मामले में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

 
सतपाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमें की पैरवी करते हुए डीडीए जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता सतपाल के मुहल्ले के पास डेरा बाबा चांदी नाम का है, जहां एक बाबा प्रदीप नाथ निवासी बंगाल आता जाता रहता है। प्रदीप पिछले तीन चार दिन से डेरे पर आया हुआ था। इस बीच 28 अप्रैल 2023 को प्रदीप नाथ की सतपाल के भतीजे राकेश के साथ गली में कहा सुनी हो गई। फिर रात के समय करीब दस बजे सतपाल गली में आ रहा था तो उसने देखा कि प्रदीप नाथ उसके भतीजे राकेश को चाकू से मार रहा था। सतपाल अपने भतीजे को छुड़ाने लगा तो प्रदीप नाथ मौके से भाग गया।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!