Edited By Manisha rana, Updated: 27 Jan, 2023 02:17 PM

हरियाणा में दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे है जहां कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला ...
कैथल (जयपाल) : हरियाणा में दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे है जहां कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी राजेन्द्र उर्फ पवन को दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में बीस साल कैद व 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बताया जा रहा है कि पीड़िता को 4,50,000 रुपए की रकम जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार की रकम भी मिलेगी। इस बारे में लडक़ी ने महिला थाना में 7 फरवरी 2020 को मामला दर्ज करवाया था।
शिकायतकर्ता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि आठवीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़ित छात्रा 9 जनवरी 2020 को जब स्कूल से आ रही थी तो राजेन्द्र उर्फ पवन ने उसके साथ छेडख़ानी की और उसे धमकी दी है कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तेरी मम्मी, पापा और छोटे भाई को जान से मार दूंगा। इसके बाद 19 मई को रात के समय वह लडक़ी के घर पर आया। वहां से राजेन्द्र उसे कहीं ले गया तथा चाकू की नोक पर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ गलत काम किया। लडक़ी अपने मां बाप की इज्जत की वजह से चुप रही। इसके बाद भी वह लडक़ी को हर दिन गलत काम करने के लिए कहता रहा। जब लडक़ी अपनी छत पर जाती तो वह गलत इशारे करता। इस बारे में लडक़ी के परिवार वालों ने राजेन्द्र के घर वालों को कहा लेकिन वह कहते हैं कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेन्द्र को दोषी करार दिया तथा 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।
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