Edited By Yakeen Kumar, Updated: 14 May, 2025 05:03 PM

यमुनानगर के सर्राफा कारोबारी की हत्या के 4 आरोपियों को यमुनानागर की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 28 जून 2018 को सर्राफा कारोबारी संजीव खन्ना का आरोपियों ने यमुनानगर से अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी।
यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता) : यमुनानगर के सर्राफा कारोबारी की हत्या के 4 आरोपियों को यमुनानागर की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 28 जून 2018 को सर्राफा कारोबारी संजीव खन्ना का आरोपियों ने यमुनानगर से अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को शहजादपुर के गांव रजपुरा के खेतों में फैंक दिया था।
एडवोकेट प्रवीण शर्मा ने बताया कि संजीव खन्ना ने सुनार योगेश कुमार निवासी यमुनानगर से करीब 13 किलो सोना और 30 लाख रुपए लेना था। आरोपी प्लानिंग के तहत 13 किलो सोना और 30 लाख रुपए वापिस करने के बहाने ले गए। आरोपियों ने चलती कार में कारोबारी की हत्या कर शव को शहजादपुर के गांव रजपुरा के खेतों में फैंक दिया था।
पुलिस को गुमराह करते रहे आरोपी
इस मामले में आरोपियों ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। आरोपियों ने कहा कि मृतक संजीव की गाड़ी किसी अस्पताल में खड़ी कर दी और उसे सोना और पैसे दोनों दे दिए थे। वह मृतक के परिजनों के साथ ही उसकी खोज भी करने में भी जुट गए। लेकिन जब मृतक के परिजनों ने उन पर हत्या का और अपहरण का शक जाहिर किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। 2018 से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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