जींद नगर परिषद सचिव और क्लर्क पर जुर्माना, आयोग ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 07 Oct, 2025 03:15 PM

jind municipal council secretary and clerk fined

आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस लापरवाही के कारण राज्य से बाहर कार्यरत एक नागरिक को बार-बार नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े

जींद : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नागरिक सेवाओं में लापरवाही और सरकारी निर्देशों की अवहेलना पर जींद नगर परिषद के सचिव और क्लर्क पर आर्थिक दंड लगाया है। मामला अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रॉपर्टी ID सुधार से जुड़ा है। आयोग ने पाया कि दोनों अधिकारियों ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 जुलाई 2023 के निर्देशों का पालन नहीं किया और आवेदन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया।

आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस लापरवाही के कारण राज्य से बाहर कार्यरत एक नागरिक को बार-बार नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े, जिसे गंभीर प्रशासनिक गलती माना गया। आयोग ने सचिव और क्लर्क पर एक-एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना और शिकायतकर्ता को 2500-2500 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों के वेतन से होगी कटौती

साथ ही जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र दून को निर्देश दिया गया है कि दोनों अधिकारियों के अक्टूबर महीने के वेतन से 3500-3500 रुपये की कटौती कर नवंबर में भुगतान सुनिश्चित किया जाए और रिपोर्ट 10 नवंबर तक आयोग को भेजी जाए।

आयोग ने दी चेतावनी

इसके अलावा सेवा का अधिकार आयोग ने प्रथम अपील प्रक्रिया में हुई त्रुटि पर भी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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