Edited By Harman, Updated: 23 Oct, 2026 10:16 AM

हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र अनुसार नामित अधिकारी ब्यूरो की ओर से लिखित पत्राचार के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित करेंगे और संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ब्यूरो से लिखित अनुरोध मिलने के बाद, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाए। इसका उद्देश्य सूचना सांझा करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकना है। सभी विभागों को नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आई. डी. सहित पूरा विवरण निर्देश जारी होने के 15 दिनों के भीतर सतर्कता विभाग तथा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक को भेजने को कहा गया है।