Edited By Isha, Updated: 24 Oct, 2026 03:27 PM

हरियाणा में भूजल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण ने भूजल उपयोग शुल्क जमा करने वालों को बड़ी राहत देते हुए लेट फीस और पेनल्टी में छूट की घोषणा की है।
चंडीगढ़: हरियाणा में भूजल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण ने भूजल उपयोग शुल्क जमा करने वालों को बड़ी राहत देते हुए लेट फीस और पेनल्टी में छूट की घोषणा की है। अब उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त दंड शुल्क के 30 नवंबर तक अपना बकाया या शुल्क जमा करवा सकेंगे।
विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के तहत भूजल का उपयोग करने वाले जिन उपभोक्ताओं पर लेट फीस या पेनल्टी बकाया थी, वे अब इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रशासन द्वारा यह कदम उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने और समय पर शुल्क जमा करने को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, छूट का यह लाभ केवल सीमित समय के लिए ही वैध है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना भूजल उपयोग शुल्क जमा नहीं किया है, वे 30 नवंबर से पहले आधिकारिक प्रक्रिया के तहत अपना भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त पेनल्टी का सामना न करना पड़े।