Edited By Yakeen Kumar, Updated: 07 Jun, 2025 08:53 PM

प्रदेश में अब सड़कों के गड्ढ़ों की मरम्मत शिकायत मिलने के 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग की 5 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
चंडीगढ़ : प्रदेश में अब सड़कों पर छोटे गड्ढ़ों की मरम्मत शिकायत मिलने के 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग की 5 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। शिकायतकर्ता हरियाणा लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक पोर्टल (http://haryanapwd.nic.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या स्थानीय PWD कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने तथा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति 40 दिन के अंदर दी जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि कार्यों तथा सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
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