Edited By Krishan Rana, Updated: 02 Apr, 2026 06:15 PM

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 4 पुलिस कर्मियों को
कैथल (जयपाल रसूलपुर) : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 4 पुलिस कर्मियों को दो-दो साल की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस बारे में प्रदीप कुमार निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल ने थाना ढांड में मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीए डॉ. रविंद्र सिंह ने की।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता प्रदीप वासी कैथल के छोटे भाई अमरजीत का गाड़ी के पैसों का कोई लेन-देन था जिसको लेकर CIA-2 ने उसे पकड़ लिया है। उन्हें पता चला कि उसके भाई अमरजीत ने बस के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि अमरजीत ने सीआईए-2 हिसार से परेशान होकर आत्महत्या की है। ढांड पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया।
ढांड पुलिस ने सीआईए 2 हिसार के एएसआई फल सिंह, एचसी मक्खन लाल और बलजीत तथा सिपाही जगत के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। जेएमआईसी तुषार शर्मा ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अपने 17 पन्ने के फैसले में एएसआई फूल सिंह, हेड कांस्टेबल मक्खन लाल और बलजीत सिंह तथा सिपाही जगत सिंह को लापरवाही का दोषी पाया तथा दो-दो साल की सजा और व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे में कुल 21 गवाह पेश किए गए।
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