हाईकोर्ट से MLA देवेंद्र अत्री को बड़ा झटका, 32 वोटों से हराया था बृजेंद्र सिंह को... जानिए पूरा मामला

Edited By Isha, Updated: 18 Sep, 2025 01:00 PM

high court dismissed uchana mlas petition

जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट 2024 चुनावों के वोटों की रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर MLA देवेंद्र अत्री द्वारा लगाई गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चंडीगढ़ : जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट 2024 चुनावों के वोटों की रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर MLA देवेंद्र अत्री द्वारा लगाई गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

बता दें कि उचाना सीट पर भाजपा के देवेंद्र अत्री ने मात्र 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को हराया था। मार्च में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार-जीत के अंतर से ज्यादा है, तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अदालत ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर निर्णय सुनाते हुए देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। अब बृजेंद्र सिंह की याचिका पर नियमित सुनवाई शुरू होगी। जिसके लिए 19 सितंबर की डेट लगी है। जिस पर चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई शुरू होगी

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