Edited By Manisha rana, Updated: 29 May, 2024 12:48 PM
![hc gives a big blow congress mla dharam singh choukkar](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_12_43_430680870panipat-ll.jpg)
हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं।
चंडीगढ़ : हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं।
जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं हैं। इसके साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
बता दें कि दस महीने पहले समालखा से विधायक छौक्कर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ED की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी। माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छौक्कर का है। यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)