कोरोना कहर के बीच संडे को भी खुलेंगे बाजार, इन गाइडलाइन्स का रखना होगा ध्यान

Edited By Isha, Updated: 23 May, 2020 04:15 PM

haryana sundays will also open in the midst of the havoc of corona

हरियाणा सरकार ने अब सभी बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। बारबर शॉप

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अब सभी बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्यूपमेंट सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपाइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाए। इसी प्रकार मैरिज-बैंक्वेंट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। वहां 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी।

Textile Market Will Open From Monday During Lockdown ...

ये गाइडलाइन होंगी जारी 

  • सैलून-पार्लर-डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल हो, हर ग्राहक के बाद एक्यूपमेंट 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करें
  • बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं दिया जाए। मास्क के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए।
  • ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर होना जरूरी। पूरा स्टाफ मास्क लगाएगा। हेड कवर व एप्रिन जरूरी।
  • ग्राहक के लिए डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा।
  • हर ग्राहक के बाद इक्यूपमेंट 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करें।
  • हर कटिंग के बाद स्टाफ खुद को सैनिटाइज करेगा।
  • किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा से ज्यादा गेस्ट न हों।
  • समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे।
  • एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
  • 99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी।
  • मास्क अनिवार्य। 1 मीटर की दूरी जरूरी।
  • शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग नहीं। समारोह स्थल में सेंट्रल एसी इस्तेमाल नहीं होगा।
  • टोकन सिस्टम या अपाॅइंटमेंट सिस्टम लागू हो। सीटिंग व्यवस्था के लिए 1 मीटर की दूरी हो।
  • किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा से ज्यादा गेस्ट न हों।
  • समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे।
  • एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
  • 99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी।
  • मास्क अनिवार्य। 1 मीटर की दूरी जरूरी।
  • शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग नहीं। समारोह स्थल में सेंट्रल एसी इस्तेमाल नहीं होगा।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 26 से शुरू होगा पासपोर्ट संबंधी काम
  • सेवा केंद्रोंं में जाने के लिए आवेदकको ऑनलाइन लेना होगा अपाॅइंटमेंट

सेवा केंद्रों में पासपोर्ट संबंधी सेवाएं भी शुरु 
चंडीगढ़ के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए मुलाकात का समय 26 मई से शुरू किया जाएगा। मुलाकात के लिए समय लेने वालों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके अनुसार सेवा केंद्रों में ऑनलाइन अपाइंटमेंट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जो भी आवेदक आएगा, उसका मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसके पास सैनिटाइजर भी होना चाहिए। इसके बिना किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, गर्भवती महिला को प्रवेश नहीं मिलेगा। चाहे उनके पास ऑनलाइन अपाइंटमेंट भी हो।

Haryana: Guidelines issued for all districts markets will also ...

ऐसे उठा सकते है लाभ
आवेदक केवल 30 मिनट पहले ही पहुंचें। पासपोर्ट सेवा केंद्र या उसके बाहर समूह में इकट्‌ठा नहीं होना है। यदि ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक जरूरी सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटो कॉपी साथ लेकर पहुंचें। केंद्र में फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं है।  

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