Haryana: डीजीपी को भेजी शिकायत वायरल, व्यापार मंडल ने इस कार्रवाई की मांग

Edited By Deepak Kumar, Updated: 04 Oct, 2025 04:24 PM

haryana pradesh vyapar mandal action to remove encroachment

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर बिना लिखित नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, दुकानों की तोड़फोड़ और व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सामूहिक शिकायत दी गई है।

टोहाना (सुशील सिंगला): हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में हरियाणा के डीजीपी, हिसार आईजी, फतेहाबाद एसपी और टोहाना थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर बिना लिखित नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, दुकानों की तोड़फोड़ और व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सामूहिक शिकायत दी गई है। शिकायत की कॉपी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

इस मामले को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच दीपावली तक सहमति बन गई है, जिसके तहत प्रशासन कोई नया अभियान नहीं चलाएगा और आगे भी व्यापारिक संगठनों से बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। शिकायत पत्र में निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस पत्र पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग, टोहाना प्रधान राजेंद्र ठकराल, युवा प्रधान जोनी मेहता सहित अन्य प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर हैं।

PunjabKesari

युवा अध्यक्ष जोनी मेहता ने बताया कि 27 सितंबर को प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह करीब 6 बजे बिना किसी लिखित नोटिस, आदेश या विधिक प्रक्रिया का पालन किए नेहरू मार्केट और कंवर सैन गुप्ता चौक क्षेत्र में स्थित व्यापारियों की दुकानों के ऊपर लगे छप्पर और शेड को जबरन जेसीबी से गिरा दिया। इस दौरान व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे कई दुकानदारों को गंभीर भौतिक और आर्थिक नुकसान हुआ। बिजली के मीटर टूट गए, शटर क्षतिग्रस्त हो गए और समान भी बिखर गया।

व्यापार मंडल ने अधिकारियों की इस कार्यवाही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धारा 426/427 (संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), धारा 324/327 (हथियार या कोई उपकरण प्रयोग कर चोट पहुंचाना), धारा 352/353 (गलत बल प्रयोग या अधिकारों का दुरुपयोग), धारा 461/462 (फर्जी दस्तावेज बनाना या प्रयोग करना), धारा 338 (आर्थिक क्षति पहुंचाना) तथा धारा 205 (लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!