Edited By Manisha rana, Updated: 06 Feb, 2026 09:21 AM

पांच लाख रिश्वत मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पैक्टर बलवंत सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ सी.बी.आई. की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। बलवंत और दो बिचौलियों जैनेंद्र सिंह और हरपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की...
चंडीगढ़ : पांच लाख रिश्वत मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पैक्टर बलवंत सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ सी.बी.आई. की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। बलवंत और दो बिचौलियों जैनेंद्र सिंह और हरपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए। इनके खिलाफ 8 मई से केस चलेगा।
सी.बी.आई. ने दो साल पहले सैक्टर-23 के ज्वेलर सुखजीत सिंह की शिकायत पर बलवंत को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि बलवंत ने सुखजीत को किसी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 40 लाख रिश्वत मांगी थी बाद में वह पांच लाख रुपए रिश्वत लेने को राजी हो गया था। हालांकि उससे पहले ही सुखजीत ने इस बारे में सी.बी.आई. को शिकायत दे दी थी।
40 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी
सुखजीत ने सी. बी. आई. को बताया था कि 29 मार्च, 2024 को यमुनानगर साइबर सैल की एक टीम उससे पूछताछ के लिए उसकी दुकान पर आई थी। उस टीम में साइबर सैल यमुनानगर में तैनात इंस्पैक्टर बलवंत सिंह भी था। उसने सुखजीत से विक्रमजीत नाम के शख्स के बारे में पूछा। सुखजीत ने कहा कि वह उसका जानकार है और उसका पैसों का लेन-देन भी है।
इस पर इंस्पैक्टर बलवंत ने कहा कि उन्होंने किसी धोखाधड़ी के मामले में विक्रमजीत और एक महिला को हिरासत में लिया है, जिन्होंने उसका नाम भी लिया है। इसलिए बलवंत ने सुखजीत को गिरफ्तारी का डर दिखाया और कहा कि अगर वह बचना चाहता है तो उसे 40 लाख रुपए रिश्वत देनी होगी। हालांकि बाद में दोनों में पांच लाख रुपए में सौदा तय हो गया था। इधर, सुखजीत ने इस बारे में सी.बी.आई. को शिकायत दे दी थी। सी.बी. आई. ने फिर ट्रैप लगाकर बलवंत को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बलवंत और अन्य दोनों आरोपी जमानत पर हैं।
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