पेंशनभोगियों के लिए हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला, दुर्घटना बीमा के तहत मिलेगा 30 लाख का मुआवजा

Edited By Isha, Updated: 13 Oct, 2020 10:28 AM

haryana police big decision for pensioners

हरियाणा पुलिस ने एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए पैंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक के...

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए पैंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक के साथ अनुबंध के तहत रिटायर पुलिसकर्मियों के हित में यह निर्णय लिया गया है।

अब हरियाणा पुलिस के पैंशनभोगियों को दुर्घटना मृत्यु के मामले में 70 वर्ष की आयु तक 30 लाख की राशि मुआवजे के तौर पर मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पैंशनभोगियों के कल्याण के लिए बैंक ने यह सुविधा पहली बार शुरू की है। साथ ही बढ़ी राशि का लाभ लेने के लिए कार्ड स्वाइप की शर्त को भी हटा दिया गया है। संशोधित एम.ओ.यू. के तहत एच.डी.एफ.सी. बैंक के वेतन खाते में अंतिम वेतन प्राप्त करने वाले व उसी खाते में पैंशन लेने वाले पैंशनभोगी इस योजना के तहत लाभपात्र होंगे। हालांकि, कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और एच.डी.एफ.सी. से ही पैंशन प्राप्त करना चाहता है, तो बैंक के साथ अलग पैंशन खाता खोलकर लाभ उठा सकता है। हरियाणा सरकार ने ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पैंशन के भुगतान के लिए एच.डी.एफ.सी. बैंक को भी अधिकृत किया है।
 

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