हिरासत के दौरान पुलिस के रवैये को लेकर हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में जल्द होगा संशोधन

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 22 Sep, 2022 09:07 PM

haryana police act 2007 will be amended soon

पूछताछ या हिरासत के दौरान की जा रही कारगुजारियों की बात सामने आने के बाद इस बार सेशन के दौरान हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन करने का बिल आया था।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पुलिस पूछताछ के दौरान या हिरासत में उत्पीड़न, पैसे वसूलने, परेशान करने, बलात्कार या छेड़छाड़ करने की घटनाएं लगातार सामने आने पर विधानसभा में हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन करने का बिल पेश हुआ था। मांग की गई थी कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुझावों के बाद ही पास किया जाए। इस बात को मानते हुए सरकार द्वारा यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विधायक हरविंदर कल्याण, महिपाल ढांडा, सुभाष सुधा, सत्य प्रकाश, गीता भुक्कल, आफताब अहमद, किरण चौधरी, ईश्वर सिंह, सोमवीर सांगवान भी सदस्य सुनिश्चित किए गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए गंगवा ने बताया कि जल्द अगले सप्ताह इस बिल को लेकर सिलेक्ट कमेटी की बैठक बुलाए जाने का फैसला किया गया है। बैठक में सभी विधायकों के सुझावों पर तैयार रिपोर्ट को कमेटी हाउस को भेजेगी, ताकि यह बिल पास हो सके।

 

रणबीर गंगवा ने बताया कि कमेटी में सभी तमाम दलों के सदस्य लिए गए हैं, जो बैठकर चर्चा करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पूछताछ या हिरासत के दौरान की जा रही कारगुजारियों की बात सामने आने के बाद इस बार सेशन के दौरान हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन करने का बिल आया था। इस पर सिलेक्ट कमेटी गठित करने और उनके सुझावों के बाद बिल पास करने की बात आई थी। सरकार ने इसलिए इस पर फैसला लिया है और जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। इसके बाद ही यह बिल पास हो पाएगा।

 

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