Haryana : बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 3 साल तक पुराने लोड की बहाली पर नहीं लगेगा सर्विस कनेक्शन चार्ज

Edited By Harman, Updated: 04 Aug, 2026 11:38 AM

haryana no service connection charge for restoration of old load for 3 years

हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत उपभोक्ता अपनी स्वीकृत बिजली लोड  को अस्थायी रूप से कम करा सकते हैं और आवश्यकता बढ़ने पर तीन साल के अंदर बिना नए सर्विस कनेक्शन चार्ज  के...

हरियाणा डेस्क : हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत उपभोक्ता अपनी स्वीकृत बिजली लोड  को अस्थायी रूप से कम करा सकते हैं और आवश्यकता बढ़ने पर तीन साल के अंदर बिना नए सर्विस कनेक्शन चार्ज  के उसे फिर से पूर्व स्तर तक बहाल करा सकते हैं। 

यह सुविधा विशेष रूप से औद्योगिक, व्यापारिक अनुकूल और मौसमी मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी मानी जा रही है।आयोग द्वारा 22 जुलाई को अधिसूचित संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही आयोग ने स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए लंबित (सरचार्ज) के नियमों में भी राहत दी है।

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