Edited By Yakeen Kumar, Updated: 14 Feb, 2025 08:43 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाली किसी कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि जब कोई कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर थी
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाली किसी कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि जब कोई कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर थी, तो अवकाश की उक्त अवधि को इस प्रकार कम नहीं किया जा सकता था कि कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाएं। मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के बाद उसके वापस लौटने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती थीं।
न्यायालय याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण का लाभ देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्थाई कर्मचारी को किसी अन्य अस्थाई कर्मचारी के बदले नियुक्त नहीं किया जा सकता। अस्थाई कर्मचारी के स्थान पर नियमित कर्मचारियों को रखा जा सकता है।
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