कैथल के इतिहास में पहली बार किसी आरोपी को मिली फांसी की सजा, 7 साल की मासूम से दुष्कर्म कर लगा दी थी आग(VIDEO)

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 16 Sep, 2023 06:50 PM

सात साल की नाबालिग से पहले रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी पवन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जिला स्तर पर पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है...

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : सात साल की नाबालिग से पहले रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी पवन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जिला स्तर पर पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि इस मामले में लगातार दो दिन बहस चली। बहस के दौरान उन्होंने इस केस में माननीय कोर्ट से अधिक सजा देने की मांग की थी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को DLSA के माध्यम से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद निर्ममता से हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कैथल के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला है कि किसी दोषी को मौत की सजा दी गई हो। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त वकील अरविंद खुरानिया ने सहयोग दिया।

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सरकारी वकील जय भगवान गोयल ने बताया कि गत वर्ष 8 अक्टूबर को दोषी पवन ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची को बहका फुसलाकर अपने साथ ले गया। उस समय बच्ची गली में खेल रही थी। जब बच्ची घर वापस नहीं गई तो उसकी तलाश शुरू की गई और कलायत थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे बच्ची का अधजला शव पास के जंगलों में मिला। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस संबंध में पवन को हिरासत में लिया गया, क्योंकि यह युवक सीसीटीवी की फुटेज में बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा था। अगली सुबह ही तत्कालीन एसपी मकसूद अहमद, डीएसपी सज्जन कुमार, थाना कलायत के कार्यकारी एसएचओ महावीर सिंह, सीआईए वन व रिजर्व टीम गांव कुराड़ पहुंची।

प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही थी कि बच्ची के साथ हैवानियत कर उसके शव को आग के हवाले किया गया है। पूछताछ में पवन ने सारी वारदात का खुलासा किया। उसने बताया कि बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के मकसद से बच्ची के शव को तेल छिडक़कर जला दिया था। जब बच्ची ने शोर मचाया तो पवन ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पवन ने सबूत नष्ट करने के मकसद से पेट्रोल छिडक़कर आग लगा थी। जांच के दौरान के पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। जिसमें पवन बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पवन के खिलाफ हत्या और रेप का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया। केस की सुनवाई तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत में शुरू हुई। इस केस में 2 नवंबर को चार्ज लगाया गया था। मामले में कुल 34 गवाह पेश किए गए।

जयभगवान गोयल ने बताया कि दिलबाग सिंह और मोहन ने सबसे पहले जंगल में बच्ची की अधजली लाश को देखा था। उसने सीसीटीवी फुटेज में भी बच्ची और आरोपी पवन की पहचान की। बहस के दौरान गोयल और खुरानिया ने अदालत को बताया कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसों की कैटेगरी में आता है, इसलिए दोषी को मौत सजा दी जाए। दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने भी दृढ़ता से पवन का पक्ष रखा। दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने पवन को रेप और हत्या का दोषी पाया तथा गवाहों और सबूतों की रोशनी में अपने 100 पेज के फैसले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

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फैसले में कोर्ट ने की विशेष टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक चीटर, लॉयर और क्रिमिनल होता जिसे कपड़ो से नहीं पचाना जा सकता। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा घिनौना, जघन्य कृत्य करने वाले इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। दोषी ने जिस प्रकार बच्ची के साथ दरिंदगी की है वह सहन करने योग्य नहीं है। कानून ने सभी को जीने का अधिकार दिया है। यदि कोई इस अधिकार का हनन करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि दूसरे लोगों को सीख मिले। इस प्रकार का अपराध करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता।

केस के सरकारी वकील जय भगवान गोयल ने कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराधी को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। उन्होंने पूरे केस को गंभीरता से लड़ा और दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पैरवी की। यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है।

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