Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 24 Apr, 2025 08:44 PM

युवक से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): युवक से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 7 जनवरी 2023 को पालम विहार थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत में कहा था कि वह सेक्टर-22 में पैदल जा रहा था तो बाइक से आए दो बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर लिया था जिसकी पहचान दिल्ली के कापसहेड़ा में रहने वाले निखिल के रूप में हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।