Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 15 Jan, 2026 09:19 PM

एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 379A, 34 के तहत 5 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस के मुताबिक, 21 जनवरी 2018 को एक व्यक्ति ने डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस को एक शिकायत देकर बताया कि 20जनवरी 2018 को जब यह हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से जा रहा था तभी 1 अज्ञात युवक इससे इसका मोबाईल फोन छीनकर ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए मामले में उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले संतोष उर्फ मदारी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है।