Edited By Yakeen Kumar, Updated: 19 Apr, 2025 06:11 PM

इसके लिए सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में कर दिया है। इन सेवाओं की समय-सीमा तय की है। मुख्य सैक्रेट्ररी अनुराग रस्तोगी ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में कर दिया है। इन सेवाओं की समय-सीमा तय की है। मुख्य सैक्रेट्ररी अनुराग रस्तोगी ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायतों के तालाबों व निजी तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी 40 दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी।
अब मत्स्य पालन से जुड़े SC परिवारों के लिए मछली उत्पाद की बिक्री के लिए रेहड़ी समेत स्टोव या गैस चूल्हा, बर्तन पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल व खाद-खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी। खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। इन सभी सेवाओं के लिए संबंधित जिले के मत्स्य पालन अधिकारी को अधिकारी नोमिनेट किया गया है।
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