बड़ा फैसला: कर्मचारियों को राहत ,पेंशन स्कीम बदलने के फैसले में सरकार ने लगाई ये बड़ी शर्तें

Edited By Isha, Updated: 19 May, 2026 09:42 AM

employees in haryana given complete freedom to switch pension schemes

हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में एक बार बदलाव करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में एक बार बदलाव करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

केंद्र सरकार ने यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था, जबकि हरियाणा में यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई। अब यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी एक बार एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। यह सुविधा कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक कभी भी ले सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं बदलता, तो वह यूपीएस में ही बना रहेगा।

हालांकि, जिन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबरन सेवानिवृत्त किया गया है, भारी जुर्माना लगाया गया है या जिनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।  

 

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