Edited By Isha, Updated: 31 May, 2024 01:12 PM
![electricity related complaints will be heard in panchkula](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2021_8image_19_01_416733947complaintsfinal-ll.jpg)
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला के उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई और निवारण करेगा। रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और
चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला के उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई और निवारण करेगा। रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 3, 10, 18 और 24 जून को होगा। यह कार्यवाही यू.एच.बी.वी.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।