ट्रांसफर पॉलिसी-2026: हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा, शिक्षा विभाग को 15 दिन में शिकायतों पर फैसला लेने का निर्देश

Edited By Isha, Updated: 03 Sep, 2026 03:09 PM

education department directed to take decision on complaints within 15 days

हरियाणा की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को लेकर दायर सिविल रिट याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता

हांसी: हरियाणा की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को लेकर दायर सिविल रिट याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के संबंध में शिक्षा विभाग समक्ष प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया है। अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह प्राप्त प्रतिनिधित्व पर 15 दिनों के भीतर कानून के अनुसार निर्णय ले। यह याचिका शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता सांचित पूनिया ने दाखिल की थी।

संचित पूनिया ने बताया कि याचिका में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी-2026 की उन व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई थी जिनके कारण प्रमोशन से उच्च कैडर में पहुंचे शिक्षकों को उनके पिछले फीडर कैडर में की गई नियमित सरकारी सेवा का ट्रांसफर मैरिट में पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। याचिका में कहा गया था कि 25 जून 2026 को जारी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी तहत शिक्षक की रैंकिंग कुल 120 अंकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इनमें 30 अंक आयु, 30 अंक वर्तमान कैडर में अनुभव तथा 60 अंक विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

अनुभव की गणना वर्तमान कैडर में ज्वाइनिंग की तारीख से किए जाने के कारण प्रमोट होकर उच्च कैडर में पहुंचे शिक्षकों की पिछली नियमित सरकारी सेवा को नजरअंदाज किया जा रहा है। याचिका में इसे समान स्थिति वाले शिक्षकों के बीच असमान व्यवहार बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था।

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