ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला आज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी हैं पूर्व मुख्यमंत्री

Edited By Vivek Rai, Updated: 27 May, 2022 10:09 AM

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पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है और अब उनको दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जानी है। पहले गुरुवार को सजा सुनाई जानी थी लेकिन कोर्ट वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली(कमल): पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है और अब उनको दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जानी है। पहले गुरुवार को सजा सुनाई जानी थी लेकिन कोर्ट वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहस के दौरान ओपी चौटाला के वकील ने कोर्ट को दलील दी थी कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी है। वकील ने कहा थी कि अब ओपी चौटाला 90 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके हैं। इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है।  इस पर सीबीआई के वकील ने दलील दी था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा।

आप को बता दें, शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने 2005 में केस दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी वैध आय से 339.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपये रही।

वहीं अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के अनुसार 22.89 करोड़ रुपए की उनकी कमाई से पांच गुना अधिक की थी। मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है।

ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस के कुछ हिस्से को ईडी ने 4 दिसंबर 2019 को सीज किया था। उस समय ईडी के साथ सीआरपीएफ के जवान थे। यह कार्रवाई सुबह 7 बजे की गई। इसके बाद ईडी ने पूर्व सीएम की पत्नी स्नेहलता और पुत्रवधू कांता चौटाला की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया। हालांकि कार्रवाई को चौटाला परिवार ने राजनीति से प्रेरित बताया था। चौटाला की दिल्ली और पंचकूला की संपत्ति भी ईडी ने सीज की हुई है।

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