बलराज कुंडू के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला, कोर्ट ने समन भेज तलब किया

Edited By vinod kumar, Updated: 02 Jun, 2020 02:41 PM

criminal defamation case against balraj kundu

पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर पर भ्रष्टाचार व जाट आरक्षण  आंदोलन 2016 में साजिशशामिल होने के आरोप लगाने के मामले में दायर की गई अपराधिक मानहानि कंप्लेंट फाइल को स्थानीय अदालत ने स्वीकार करते हुए महम विधायक बलराज कुंडू को सम्मन जारी कर दिया...

राेहतक (दीपक): पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर पर भ्रष्टाचार व जाट आरक्षण  आंदोलन 2016 में साजिशशामिल होने के आरोप लगाने के मामले में दायर की गई अपराधिक मानहानि कंप्लेंट फाइल को स्थानीय अदालत ने स्वीकार करते हुए महम विधायक बलराज कुंडू को सम्मन जारी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विधायक कुंडू को 4 अगस्त को तलब किया है।

बता दें कि महम विधायक कुंडू ने जाट आरक्षण मामले में मनीष ग्रोवर पर साजिस के आरोप  लगाए थे।  मनीष कुमार ग्रोवर की ओर से कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। ग्रोवर ने स्थानीय कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा और योजनाबद्ध तरीके से  उनकी  राजनीतिक छवि को खराब करने के उद्देश्य से महम विधायक बलराज कुंडू ने उनके खिलाफ आरोप लगाए। 

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उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू अपने विधानसभा महम की जनता की सेवा करने की बजाय राजनीति करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर बलराज कुंडू को लीगल नोटिस भेजा था। जिसका जवाब नहीं आया अब अदालत के माध्यम से बलराज कुंडू को समन भेजा गया है और वह अदालत में आकर लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करें।

गौरतलब है कि महम विधायक ने 3 जनवरी 2020 को मैना टूरिस्ट कांप्लेक्स में पत्रकार वार्ता करके उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। 

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