छीनाझपटी करनी पड़ी महंगी, अब भुगतनी होगी 2 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Isha, Updated: 07 Jul, 2024 03:38 PM

court sentenced accused of snatching to 2 years rigorous imprisonment and fine

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी संजय उर्फ संजू पुत्र सत्यवान वासी अरनैचा जिला कुरुक्षेत्र को 2 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तथा

कुरुक्षेत्रः कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी संजय उर्फ संजू पुत्र सत्यवान वासी अरनैचा जिला कुरुक्षेत्र को 2 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तथा आरोपी शुभम उर्फ चूचा पुत्र कृष्ण बंसल वासी पुराना बाजार पेहवा को 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि 22 मई 2020 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में पेहवा वासी महिला ने बताया कि 22 मई को वह अपने बच्चो के साथ घर जा रही थी। समय करीब 2.50 बजे एक मोटरसाईकिल पर पीछे से दो नौजवान लड़के आए और उसके गले से सोने की चैन, हाथ से मोबाइल  फोन छीनकर भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना पेहवा में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक गुरदेव सिंह को दी गई। जांच के दौरान आरोपी संजय उर्फ संजू व शुभम उर्फ़ चूचा को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से जेल भेज दिया था।

5 जुलाई को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी संजय उर्फ संजू वासी अरनैचा जिला कुरुक्षेत्र को आईपीसी की धारा 411 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शुभम उर्फ़ चूचा वासी पेहवा को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 4  माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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