स्कूल प्रिंसिपल बना हैवान: नाबालिग से दुष्कर्म केस में स्पेशल कोर्ट ने सुनाई कठोर सज़ा, भारी जुर्माना भी ठोका

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 15 Jan, 2026 08:13 PM

court handed down harsh sentence to school principal in rape case

नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। डिशनल सेशन जज डॉ. चंदर हास की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नेआरोपी स्कूल प्रिंसिपल को सजा सुनाई।

जींद (अमनदीप पिलानिया) : जींद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। डिशनल सेशन जज डॉ. चंदर हास की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नेआरोपी स्कूल प्रिंसिपल को सजा सुनाई।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी स्कूल प्रिंसिपल यशपाल उर्फ काला के खिलाफ 10 अगस्त, 2024 को जींद के महिला थाना में नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी डूमरखां गांव का रहने वाला है। यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। 

जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया गया। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने  पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माने के सज़ा सुनाई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के अंतर्गत 6 माह का कठोर कारावास तथा 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट का यह निर्णय पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला समाज को स्पष्ट संदेश देता है कि इस तरह का जघन्य अपराध करने वालों के प्रति कानून कोई सहानुभूति नहीं बरतता। 

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